
यदि किसी पेंशनर का पीपीओ नंबर गुम हो गया है तो उसकी पेंशन रुक सकती है। यदि रिटायरमेंट के बाद पेंशन रुक जाए तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां आ सकती है। एम्पलाई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशन धारकों को एक यूनिट नंबर दिया जाता है जिसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर या PPO कहते है।
इसी की मदद से पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि आप इसे आसानी से दोबारा भी हासिल कर सकते है।
बेहद जरूरी है पीपीओ नंबर
ईपीएफओ की तरफ से किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को पीपीओ नंबर जारी किया जाता है। इसके बिना व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल सकती। इसलिए पीपीओ नंबर का होना बेहद जरूरी है। दरअसल, ईपीएफओ की ओर से लाभार्थी की पहचान के लिए दिए गए पीपीओ नंबर से सैलरी स्टेटस चेकर आदि की भी सुविधा मिलती है।
आपका पीपीओ नंबर गुम हो जाए तो आप इसे कैसे हासिल कर सकते है आइये जानते है.
– सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
-ऑनलाइन सर्विसेज में पेंशनर पोर्टल के विकल्प पर जाना होगा
-आपके सामने एक नया पेज खुलेगा यहां ‘Know Your PPO No’ पर क्लिक करें।
– इसके बाद अपना वो बैंक अकाउंट नंबर भरे जिसमें आपकी हर महीने पेंशन आती है
-आप चाहे तो अपना पीएफ नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं।
-सारी डिटेल भरने के बाद इसे सबमिट कर दें
– इसके बाद आपको अपना पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखने लगेगा।
पीपीओ नंबर है जरूरी
-पीपीओ नंबर पेंशनर के पासबुक में दर्ज होने से एक बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर करना भी आसान होता है।
-पेंशन के संबंध में कोई भी काम या शिकायत के लिए ईपीएफओ में पीपीओ नंबर देना अनिवार्य होता है। आप ये समझ लीजिए एक पीपीओ नंबर के अंदर आपकी पेंशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दर्ज होती है।
– पेंशन का स्टेटस देखने के लिए भी इस नंबर का होना बेहद जरूरी है।
-12 अंकों का एक खास नंबर पेंशनर के लिए रेफरेंस की तरह काम करता है।
-इसके जरिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है।
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