रेप पीड़िता को नहीं मिली गर्भपात की अनुमति

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने 29 सप्ताह का गर्भ होने पर रेप पीडि़ता को गर्भपात कराने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि इस स्थिति में गर्भपात से जच्चा व बच्चा दोनों को खतरा है। एकलपीठ ने कहा है कि पीडि़ता भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से सलाह ले सकती है, जो उसे उचित सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही यदि वह बच्चे को जन्म देती है तो उसका खचा राज्य सरकार वहन करेगी।
 

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