यूपी में शादियों में 100 लोगों की सशर्त पाबंदी खत्म, रामलीला भी होगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद योगी सरकार ने रियायतें देनी शुरू कर दी हैं। इसी के तहत मंगलवार को सरकार ने अब खुले में होने वाले शादी समारोह और अन्य मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 100 लोगों की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। जारी निर्देश के मुताबिक,अब कार्यक्रम स्थल की क्षमता के हिसाब से मेहमान बुलाए जा सकेंगे। इस दौरान प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी. यह फैसला मंगलवार को कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 की बैठक में लिया गया है।

रामलीला का खुले में होगा आयोजन

देशभर में कोरोना संक्रमण के बीच नवरात्र, दशहरा और दीपावली की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसी बीच महामारी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन त्योहारों को लेकर खास दिशा-निर्देश जारी किए गए. जारी निर्देशों के अनुसार, इस बार प्रदेश भर में होने वाले रामलीला के कार्यक्रम को खुले में आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

सीएम ने दिए ये निर्देश

कोविड-19 प्रबंधन हेतुगठित टीम-09 को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में रामलीला आयोजन की समृद्ध परंपरा रही है। नवरात्र, दशहरा और दीपावली का पर्व समीप है, ऐसे में रामलीला कमेटियों की तैयारियां प्रारंभ हो रही होंगी। लोगों की सांस्कृतिक- धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए। कमेटियों से संपर्क-संवाद स्थापित करते हुए उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन के लिए प्रेरित किया जाए।

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