सप्ताह में एक दिन गुमास्ता एक्ट के तहत बंद रहेंगी दुकानें

जगदलपुर।  कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाते हुए सभी प्रकार के व्यवसायियों को दुकान खोलने की छूट दे दी है। कलेक्टर रजत बंसल के आदेशानानुसार व्यवसायियों को गुमास्ता एक्ट के तहत दुकान खोलने की छूट होगी। इसके मुताबिक सभी दुकानें अपने गुमास्ता लाइसेंस के शर्तों के हिसाब से प्रति सप्ताह शनिवार अथवा रविवार (सैलून मंगलवार) को बंद रहेंगी। आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि व्यापारियों को अनिवार्य रूप से गुमास्ता एक्ट का पालन करना होगा। इसके अंतर्गत निर्धारित दिवस को व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को नियमानुसार बंद रखेंगे।
 

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