कोविड काल में छीनी लोगों की खुशियां, शादी तो होगी पर बाजा बजेगा न होंगे बराती

महासमुंद।  अपनों के विवाह में संजोए गए सपनों पर कोरोना संक्रमण ने पानी फेर दिया है। यह लगातार दूसरा साल है जहां बिना उत्साह के विवाह हो रहे हैं। बिना बैंडबाजा व बराती के विवाह संपन्न हो रहे हैं। कोविड काल के दौरान भले ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य पर पाबंदी नहीं है लगाई है, जिसके कारण नियत शुभ मुर्हूत में विवाह संपन्न होगा, लेकिन धूमधाम से आयोजन कर उसे यादगार बनाने की ख्वाहिस पूरी नहीं हो पाएगी।

विवाह कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने के नियम के चलते प्रतिदिन सक्षम अधिकारी के पास आवेदन जमा हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा दस लोगों को ही उपस्थिति में विवाह संपन्न कराए जाने की सशर्त अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में शादी तो होगी, लेकिन बैंड बाजा के साथ बारात निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होने के अलावा चार पहिया वाहन में अधिकतम कितने लोग सवार होकर शादी के लिए दुल्हन के घर जाएंगे यह भी नियम शासन द्वारा तय है।

डीजे पटोख पर भी बैन
विवाह कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सर्शत अनुमति में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान पटाखे फोडऩे , डीजे म्यूजिक सिस्टम के उपयोग और बैंड बाजे के साथ बारात निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद मांगलिक आयोजनों पर इसका बहुत कम असर पड़ रहा है। रिश्ते कई माह पूर्व तय हो चुके हैं। दोनों पक्षों के परविार नियत शुभ मुर्हूत पर विवाह संपन्न करने पर सहमति के साथ अधिकारी के पास आवेदन जमा करने की जानकारी दी जा रही है । प्रशासन तमाम नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करने की शर्त के साथ दस लोग के शामिल रहने के आधार पर अनुमति दे रहा है।

उल्लंघन करने पर जुर्माना और एफआईआर
प्रशासन द्वारा विवाह व मांगलिक कार्यों के लिए शर्तों के साथ दी जाने वाली अनुमति में नियम का पालन न करने की दशा में सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। इसमें आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना के साथ प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। बता दें कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना में भिजवा दी जाती है तथा पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह आयोजन का औचक निरीक्षण कर नियम का उल्लंघन होने की दशा में नियमों के तहत कार्रवाई करें।

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