असम की बीजेपी सरकार ने बाल विवाह पर लिया बड़ा फैसला

असम में भाजपा सरकार ने 14 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।

कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी और कहा, 'हम 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे. एक बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।"

राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को रोकने के लिए, कैबिनेट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत सभी 2,197 ग्राम पंचायत सचिवों को 'बाल विवाह रोकथाम (निषेध) अधिकारी' के रूप में नामित किया। मनोनीत करने का निर्णय लिया।

ये अधिकारी पॉक्सो एक्ट के तहत उन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करेंगे, जहां दुल्हन की उम्र 14 साल से कम है। वहीं अगर लड़की की उम्र 14 साल से 18 साल के बीच है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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