Pan Card Update: हो गया ऐलान, इस तारीख तक पैन को आधार कार्ड से कराएं लिंक, नहीं तो भुगतना होगा तगड़ा जुर्माना

अगर आपके पैन कार्ड बना हुआ है तो फिर यह खबर बहुत ही ध्यान से लेने की जरूरत है। आपके पैन कार्ड में कोई कमी होती है, तो जरूरी काम बीच में ही लटक जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब पैन कार्ड के लिए आयक विभाग की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। आयकर विभाग के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है।

इसके लिए 31 मार्च आखिरी तारीख जारी कर दी है। अगर आपने इस तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जिससे हर किसी के चेहरे पर काफी निराशा दिख रही है। यह काम करने के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी आप घर बैठे ही पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

इसलिए कराया जा रहा है पैन को आधार से लिंक

आयकर विभाग की ओर से कुछ जरूरी काम के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम किया जा रहा है।

दरअसल वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए यह काम कराया जा रहा है। इसी नंबर से सरकार लोगों के आयकर की जानकारी रखती है। वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड आयकर विभाग रखता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत कराया जाता है।

देश के किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर से रिकॉर्ड होती है।

सरकारी नियमों के मुताबिक, कोई भी एक पैन कार्ड ही जारी करा सकता है। ऐसे में अगर कोई दो पैन कार्ड रखता है तो वह ऑटोमैटिक ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

वित्तीय लेन देन के लिए पैन कार्ड जरूरी है, जिसके नहीं होने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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