बरेली में रेप की साजिश रचने वाली दो महिलाओं को 10 साल की जेल

बरेली। रेप की साजिश रचने वाली दो महिलाओं को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने दिया था। चूंकि मामले का मुख्य आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके मामले को किशोर न्यायालय भेज दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना थाना कैंट कैंट की है। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने लिखी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि किशोरी एक मई 2016 को गांव की दुकान पर नमकीन लेने गई थी। नमकीन लेकर लौटते वक्त आरोपी सोमवती और शीश कुमारी ने बच्ची को अपने घर बुलाया. कहा, अंदर बैठो और नमकीन खाओ।

लड़की के घर में घुसते ही सोमवती ने बाहर से कुंडी लगा दी। घर में एक किशोरी पहले से मौजूद थी। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजन तलाश करने लगे।

जब लड़की की भाभी उसकी तलाश में सोमवती के घर के पास पहुंची तो उसने लड़की की चीख सुनी। उसने कुंडी खोली तो आरोपी किशोर भाग गया। आरोपी बदायूं का रहने वाला है। वह 16 वर्ष का है। मेडिकल जांच के बाद लड़की की उम्र 17 साल तय की गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र पाल सिंह राठौर पेश हुए। कोर्ट ने आरोपी सोमवती और शीश कुमारी को रेप की साजिश का दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़ित लड़की को जुर्माने की राशि भी देने का आदेश दिया है। 

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