कोर्ट ने कहा- लगता है पब्लिसिटी के लिए लगाई याचिका

इंदौर। शहर में वार्ड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन (क्राइसिस मैनेजमेंट) कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोट्र ने कहा ऐसा प्रतीत होता है केवल पब्लिसिटी के लिए यह याचिका लगाई है। याचिका कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, विनय बाकलीवाल एवं फौजिया शेख ने लगाई थी। इसमें इंदौर नगर निगम क्षेत्र में बनाई गई वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए कमेटियां निरस्त करने की मांग की थी।

मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रफीक और विजय शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा- इसमें कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो कमेटी कैसे गलत है। कोर्ट ने माना कि यह न्यायालय के हस्तक्षेप योग्य विषय नहीं है। याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने अपने तर्क रखे। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेख अलीम ने तर्क रखे दोनों के तर्क सुनकर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।  

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