नई दिल्ली। हेलमेट के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि देश में 1 जून 2021 से सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट ही खरीदे जा रहे हैं। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट की बिक्री के लिए एक नया कानून लागू किया है।
भारत में यह नया कानून 1 जून, 2021 से लागू हो गया है। आसान शब्दों में समझें तो घटिया क्वालिटी का स्थानीय हेलमेट बेचना अब अपराध माना जाएगा। वहीं, लोकल हेलमेट का उत्पादन भी गैर-कानूनी हो गया है।
दरअसल, मोदी सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया था। इस अधिसूचना में कहा गया था कि सभी दोपहिया हेलमेट BIS प्रमाणित होने चाहिए और उन पर भारतीय मानक (ISI) का निशान होना चाहिए।
बताया गया कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1 जून 2021 से मुकदमा चलाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। नया नियम सिर्फ हेलमेट ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि एक जून से बिना आईएसआई हेलमेट बनाने, बेचने, स्टोर करने या आयात करने पर एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ एक साल की कैद का प्रावधान है।
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