लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू समाप्त। बुधवार 9 जून से अब प्रदेश के सभी जिलों में बाजार व अन्य संस्थान खुल सकेंगे. शनिवार और रविवार को ही साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा हर दिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात का कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
ये नियम लागू रहेंगे
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य में दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति है। यह छूट सप्ताह में 5 दिन होगी। शनिवार और रविवार बंद रहेंगे।
-कोरोना के अभियान से संबंधित अग्रिम पंक्ति के सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और केवल 50% कर्मचारी ही होंगे. मास्क की आवश्यकता के साथ निजी कंपनियों के कार्यालय भी खोले जा सकते हैं।
-कोरोना के अभियान से संबंधित अग्रिम पंक्ति के सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और केवल 50% कर्मचारी ही होंगे. मास्क की आवश्यकता के साथ निजी कंपनियों के कार्यालय भी खोले जा सकते हैं।
-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां भी पहले की तरह खुली रहेंगी. हर सब्जी मंडी में कोविड-19 के नियम अनिवार्य होंगे।
-स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक शिक्षण कार्य के लिए अभी भी बंद रहेंगे।
-रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी, हाइवे पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ढाबे खोले जा सकेंगे.
-धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक भक्त नहीं होने चाहिए।
-पूरे राज्य में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी. कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
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