लिव-इन में रह रही 17 साल की किशोरी और 20 साल के लड़के को हाइकोर्ट ने दी सुरक्षा

नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन में रहने वाले एक दंपति को संरक्षण दिया है जिसमें लड़के की उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 17 साल है। कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग लड़की को लिव-इन में रहने की सुरक्षा देते हुए कहा कि अगर दोनों साथ रहना चाहते हैं तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जोड़े ने हमसे शादी करने या अपने रिश्ते को मंजूरी देने की अनुमति नहीं मांगी है, अगर ऐसा होता तो अदालत को मुश्किल होती क्योंकि लड़की नाबालिग है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का यह आदेश पंजाब के बठिदा में रहने वाली 17 साल की लड़की और 20 साल के लड़के की प्रोटेक्शन पिटीशन पर आया है. न्यायमूर्ति संत प्रकाश की पीठ ने 3 जून को दंपति को सुरक्षा का आदेश दिया था।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़की नाबालिग है और शादी के योग्य नहीं है। इस फैसले से पता चलता है कि लिव-इन पर हाईकोर्ट की अलग-अलग बेंचों के अलग-अलग विचार हैं।

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