
जगदलपुर। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए पूर्व में जारी निर्देशों में राज्य शासन द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है, जिसमें हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आरटी-पीसीआर जांच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की गई है, यह निर्देश 21 मई से लागू होगे, पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। किसी भी रास्ते आएं वायु रेल या सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर
जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा उन्हें राज्य में आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।
जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जायेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। 96 घंटे के भीतर रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा उन्हें भी राज्य के रेल्वे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।
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