
देहरादून। उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए 'कोरोना कर्फ्यू' को एक सप्ताह और 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
वहीं इस दौरान होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू अब 25 मई की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. इससे पहले मंगलवार 18 मई की सुबह छह बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी।
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