
भोपाल। प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी किया है। सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे प्रवासी मजदूरों की बसों को ना रोकें और बसों में होने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाएं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के परिवहन आयुक्त डॉ. मुकेश जैन ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे प्रवासी मजदूरों के आने-जाने में संचालित होने वाली बसों के परिवहन में किसी तरह की समस्या ना आने दें। साथ ही कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि बसों में यात्रियों से तय किराए से ज्यादा ना लिया जाए, यह भी अधिकारी देखें। इस आदेश के बाद कई बस संचालकों और अधिकारियों ने इसका मतलब निकाला कि अब इंटर स्टेट बसों पर लगी रोक को खत्म कर दिया गया है। जिससे प्रदेश से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बंद बसें फिर से चलने लगेंगी। इस पर परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट या उनके आदेश में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि इंटर स्टेट बसों के परिवहन पर लगे प्रबंबंध को हटाया जाएगा।
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