कोरोना कर्फ़्यू को लेकर यूपी सरकार ने जारी किए ये निर्देश

लखनऊ। राज्य में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिन जिलों में 600 से अधिक मामले हैं, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। 600 से कम केस वाले बाजार सुबह सात से सात बजे तक खुलेंगे बाजार, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 55 जिलों को मिलेगी छूट, लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी।

लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी. इन जिलों में पहले की तरह स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. सिनेमा, मॉल, जिम, पूल पूरी तरह बंद रहेंगे।

1 जून को सुबह 7 बजे से अग्रिम आदेश तक सभी गतिविधियों के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं मिलेगी। पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा।- साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर राज्य के  बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।

-सभी धार्मिक स्थलों पर एक साथ पांच से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे।

-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।

-सब्जी मंडी पहले की तरह खुलेगी. प्रत्येक सब्जी संभाग स्थल पर कोविड-19 की स्थापना अनिवार्य होगी।

-स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे।

- रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी।

- अंडे के मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बंद या खुले में ढकने की अनुमति होगी।

- पूरे राज्य में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी.

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