
भोपाल। शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के शादी समारोह व अन्य पार्टी कराने वाले होटल, रेस्टोरेंट पर अब सख्ती की तैयारी है। ऐसे में होटल नूर उस सबाह समेत 80 से ज्यादा होटल, मैरिज गार्डन व शादी हॉल संचालकाकें को नगर निगम ने नोटिस थमाया है। इससे कई रसूखदारों व नेताओं के हैं। उन्हें पंजीयन कराने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि उसक बाद होटल को अनाधिकृत मान कर हटा दिया जाएगा या सील कर दिया जाएगा। अभियोजन की कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने पंजीयन न कराने वाले होटल, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, मैरेज गार्डन की लिस्ट बना रखी है। अब इनके संचालकों को रोजाना नोटिस जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल एमपी नगर, होशंगाबाद रोड और वीआईपी रोड पर स्थित बड़े होटलों को नोटिस थमाया जा चुका है। इसमें होटल निसर्ग, आमेर पैलेस, के इंटरनेशनल, राजहंस, फन रेसीडेंसी, होटल मयूर पैलेस समेत अन्य शामिल हैं। निगम के चीपु सिटी प्लान विजय सवालकर की ओर से दिए नोटिस में कहा है कि जनवरी व अप्रैल में सार्वजनिक सूचना और कमिश्नर ने संचालकों के साथ बैठक कर विवाह स्थल का पंजीयन कराने के लिए कहा था। पर संबंधित ने आज तक इसके लिए आवेदन नहीं किया। इसके संचालकों की सात दिन में आवेदन पेश करने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा न कर विवाह स्थल का संचालन किया जाता है तो निगम हटाने या सील करने की कार्रवाई करेगा। शहर में 600 से अधिक विवाह स्थल हैं। इनमें से 85 ने ही आवेदन किए। निगम अब तक 70 से अधिक को लायसेंस जारी कर चुका है।
निगम प्रशासन ने शासन की ओर से विवाह स्थल के लिए प्रस्तावित रजिस्ट्रेशन और सालाना उपभोक्ता फीस में 25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी। इसके मुताबिक फीसद की बढ़ोतरी कर दी। इसके मुताबिक पंजीयन शुल्क पांच हजार से 15625 रुपए और उपभोक्ता फीस 3750 से 18750 रुपए तक ली जा रही है। यहां बता दें कि नगरीय प्रशासन संचालनालय ने मप्र नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपयोग) आदर्श उपविधि 2000 की अधिसूचना इस साल छह जनवरी को जारी की थी। विवाह स्थल के रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की थी। यह बीतने के बाद भी 85 फीसदी ने आवेदन नहीं किया। फिर करोना कफ्र्यू लग गया। नए नियमों के मुताबिक विवाह स्थल के 25 फीसदी क्षेत्र में बैरीकेटिंग कर पार्किंग बनाना होगी। एप्रोच रोड की न्यूनतम चौड़ाई नौ व 12 मीटर रहेगी। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर विवाह स्थल में प्रवेश व बाहर निकलने के लिए दो रास्ते अनिवार्य तौर पर रखना होंगे। उपविधियां 50 से अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने की क्षमता वाले मौज्ूदा व नए होटल, प्लॉट, फार्म हाउस, कम्युनिटी हॉल क्लब, बेंक्वेट हॉल, धर्मशाला पर प्रभावी होगी। इसकी अनुमति के लिए संचालक की निगम कमश्निर या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन करना होगा।
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