प्रयागराज। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्म...

प्रयागराज। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह आदेश दिया।
इस आदेश में सभी के वैक्सीनशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करने को सरकार से कहा गया है। साथ ही, पंचायत चुनावों में नामांकन-प्रचार में भीड़ न हो और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए किसी भी स्थान पर एकत्र भीड़ को तितर-बितर करने को व सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य के साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने को क हा है।
यह भी हैं आदेश
कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश।
सभी जिलों के डीएम को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश।
कोर्ट ने देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का दिया निर्देश।
45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन पर विचार करे सरकार।
हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच का दिया आदेश।
कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर 8 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई।