नयी दिल्ली। बुधवार को अपने एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क को आवश्यक बताया है। कोर्ट का ...

नयी दिल्ली। बुधवार को अपने एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति के लिए भी मास्क को आवश्यक बताया है। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई अकेले कार चला रहा है, तो उसे मास्क पहनना अनिवार्य है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी।
अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है।