नाइट कर्फ्यू उल्लंघन के लिए 489 लोगों पर केस दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद से अब तक कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए 489 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर शाम बताया कि लोग अभी भी लोग रात 10 बजे के बाद सड़कों पर निकल रहे हैं और बिना ई-पास वाले लोगों पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा रहा है. मास्क न लगाने पर पुलिस ने 731 चालान भी जारी किए गए हैं.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अपने पिछले आदेश में बृहस्पतिवार को आंशिक बदलाव करते हुए मीडिया कर्मियों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान ई-पास रखने की अनिवार्यता से छूट दे दी है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों और कुछ अन्य श्रेणी के मीडिया कर्मियों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवागमन के वास्ते ई-पास के लिए आवेदन करना जरूरी था. मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव की ओर से जारी डीडीएमए के आदेश के अनुसार अब मीडियाकर्मियों को ई-पास की बजाय अपना आईडी कार्ड लेकर चलना होगा.

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