बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को गिरफ़्तारी से राहत देते हुए उन्हें प्री-अरेस्ट बेल प्रदान किया है।
सोमवार (मार्च 8, 2021) को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम प्रारंभिक जमानत दी। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज किया था। उन पर न्यूड फोटोशूट और इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के आरोप हैं। अगर शर्लिन चोपड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 25,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ा जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को जमानत देते हुए आदेश दिया है कि वो मुंबई पुलिस की जाँच में सहयोग करें। उन्हें मार्च 15-17 तक प्रत्येक दिन पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी।
इसके बाद पुलिस मार्च 23 को कोर्ट को इस बारे में रिपोर्ट सौंपेगी। सुनवाई के लिए अगली तारीख़ मार्च 23 को तय की गई है।
अंतरिम जमानत की याचिका पर जस्टिस PD नाइक के कोर्ट ने सुनवाई की। अभिनेत्री ने अधिवक्ता चरणजीत चंद्रपाल के माध्यम से याचिका दायर की थी।
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