
जौनपुर। जौनपुर जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रवि यादव, रवि यादव ने उन्हें आज मृत्युदंड और 10 हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र में 6 अगस्त 2020 को आरोपी बालगोविंद अपने ससुराल मड़ियाह कोतवाली क्षेत्र के कुंभ गांव में रह रहा था। उसने 11 साल की लड़की को बिस्कुट और टॉफी देने के बहाने से अगवा किया और उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
सबूत मिटाने के लिए उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया और उसे जला दिया। बच्ची का शव 8 अगस्त को मकई के खेत से बरामद किया गया था।
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