
इंदौर। हनी ट्रैप से जुड़े मानव तस्करी मामले में गत दिवस जिला अदालत में फरियादी के बयान दर्ज हुए। इसमें पीडि़त ने मानव तस्करी व ब्लैकमेल कर यौन शोषण होने की बात कबूली। अपर सत्र न्यायाधीश भरत व्यास की अदालत में उसकी गवाही हुई। इससे पहले प्रोडक्शन वारंट के तहत पीडि़ता को उज्जैन जेल से 2.30 बजे जिला अदालत में पेश किया गया। इंदौर में हुए हनी ट्रैप मामले में वह उज्जैन जेल में बंद हैं।
दोपहर तीन बजे शुरू हुई गवाही के दौरान यौन शोषण करने वाले सभी लोगों के नामों का खुलासा किया। जेल में बंद इन आरोपियों श्वेता विजय जैन, अभिषेक ठाकुर और अन्य को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत में पेश किया गया। पीडि़ता ने बताया कि उसे किस प्रकार गांव से पढ़ाई का झांसा देकर भोपाल लाया गया। उसे कई बार इंदौर और अन्य जगह ब्लैकमेल कर हनी ट्रैप के लिए भेजा गया।
चालान में बताया था कि अभिषेक ठाकुर उसे बहला-फुसलाकर भोपाल, आरती के पास लाया था। आरती दयाल, श्वेता विजय जैन ने उसके अश्लील फोटो खींचे और उसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया। पीडि़ता ने सीआइडी भोपाल को लिए गए बयान का पूरा समर्थन किया। पीडि़ता ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद 2019 मं वह गांव चली गई थी वह लोग फिर मुझे कार से लालघाटी के पास किसी राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति के पास लेकर गया, जिसका पंचवटी के पास ऑफिस था। यहां कार में राजेश गुप्ता ने उसके साथ मर्जी के विरुद्ध गलत काम किया।
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