
लखनऊ। सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के संबंध में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
योगी सरकार ने राजमार्गों, सड़कों और गलियों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटवाने के लिए सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा कि कहीं भी सड़क किनारे धार्मिक प्रकृति की किसी संरचना या निर्माण की अनुमति कतई न दिए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
यदि कहीं इस तरह की कोई निर्माण एक जनवरी 2011 अथवा उसके बाद कराया गया है तो उसे तत्काल हटाया जाए। शासन ने जिलाधिकारियों से इसे लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल अपर मुख्य सचिव गृह को सौंपने का निर्देश दिया है, जबकि विस्तृत आख्या दो माह में मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी।
2011 से पहले के सभी धार्मिक स्थलों को निजी भूमि में स्थानांतरित किया जाएगा। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस निजी भूमि पर धार्मिक संरचना को स्थानान्तरित किया जाएगा, वह जमीन संबंधित समुदाय की ही होगी। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कहीं सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण कर अतिक्रमण न हो।
यह भी सुनिश्चत करने को कहा गया है कि राजमार्ग, सड़क, गली अथवा फुटपाथ पर धार्मिक गतिविधियों के कारण यातायात अथवा लोगों का आवागमन प्रभावित न हो। ऐसी गतिविधियां अनिवार्य रूप से संबंधित धार्मिक वर्ग के लिए चिन्हित स्थानों अथवा निजी स्थानों पर ही हों।
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