
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है. अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी इसे लिंक करा लें.
अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आयकर विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. विभाग पहले ही अपने एक नोटिफिकेशन में कह चुका है कि टैक्सपेयर्स अगर 31 मार्च तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. सबसे पहले ये जांच लें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं. अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप इसे जल्द से जल्द लिंक कर लें.
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