
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि फास्टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये। 15 फरवरी से फास्टैग पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा आपको जुर्माना भर सकता है।
गडकरी ने कहा कि फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इसे 2016 में पेश किया गया था। टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाये। गडकरी ने फास्टैग को लेकर कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। अब हर किसी को तुरंत फास्टैग खरीदना चाहिये।
उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों पर फास्टैग का पंजीकरण 90 प्रतिशत हो गया है और केवल 10 प्रतिशत लोग ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर भी फास्टैग उपलब्ध है और लोगों को इसका इस्तेमाल सहज यातायात के लिये करना चाहिये। केंद्र सरकार ने वाहनों के लिये अनिवार्य फास्टैग की समयसीमा एक जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी है।
फास्टैग को ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
FASTag टोल प्लाजा पर भी खरीद के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आप बैंक, पेटीएम Amazon.in, HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, Kotak bank, Axis Bank साथ-साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भी खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए FASTag की समय सीमा 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी है।
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