आगरा (डीवीएनए )उप कृषि निदेशक महेन्द्र सिंह ने अवगत कराया है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों के लक्ष्य आवंट...

आगरा (डीवीएनए )उप कृषि निदेशक महेन्द्र सिंह ने अवगत कराया है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों के लक्ष्य आवंटित किये है। जनपद आगरा हेतु कृषि यंत्र यथा- “हैरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैण्ड लेवलर, मल्टीकॉप थ्रेसर, पावर चैफ कटर, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाउ, ऑयल मिल विद् फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, स्ट्रारीपर, पैकिंग मशीन, आलू खुदाई मशीन, कस्टम हायरिंग सेन्टर इत्यादि“ शामिल हैं।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु किसान भाईयों/बहनों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। जिन किसान भाईयों का पूर्व से पंजीकरण नही है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नम्बर और खतौनी के साथ अपने विकासखण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में सम्पर्क कर सकतें हैं। पंजीकृत किसान विभागीय पोर्टल ूूण् नचंहतपबनसजनतमण्बवउ पर दिये गये लिंक यंत्र पर अनुदान हेतु पर क्लिक करने के पश्चात अपना आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर डालने पर ओ०टी०पी० मोबाइल नम्बर पर आयेगी। ओ०टी०पी० सत्यापन के उपरान्त टोकन जनरेट होगा तथा बैंक में जमा की जाने वाली धनराशि का चालान फार्म प्राप्त होगा। चालान फार्म में दी गयी अवधि के अन्दर जमानत धनराशि अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। जनपदवार-यंत्रवार निर्धारित लक्ष्यों के टोकन एक-दो दिन में जनरेट होना प्रारम्भ हो जायेगें तथा निर्धारित लक्ष्य तक टोकन जनरेट होने के बाद एक प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी, जो स्वीकृत किसानों के यंत्र न लेने की स्थिति में उपयोग में लायी जायेगी। उन्होंने बताया कि रू0 10000 तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि शून्य है। रू0 10001 से रू0 एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र हेतु जमानत राशि रू0 2500 तथा रू0 100001 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु जमानत राशि रू0 5000 निर्धारित की गयी है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि अनु0 जाति, अनु० जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को कृषि यंत्रों पर अनुदान- 50 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को अनुदान 40 प्रतिशत तक दिये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि जमानत धनराशि का चालान जमा करने के 45 दिन के अन्दर कृषि यंत्र क्रय करके बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में अपलोड कराने हेतु उपलब्ध कराना होगा। जिसके बाद लाभार्थी द्वारा कय किये कृषि यंत्रों के सत्यापन आदि के उपरान्त डी0बी0टी0 के माध्यम से नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
संवाद , दानिश उमरी