पॉक्सो के दोषी को 7 साल की सजा, बीस हजार जुर्माना

विनोद मिश्रा
बांदा।
करीब पौने सात साल पहले किशोरी को भगाने व दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मो. रिजवान अहमद की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह व भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि तिदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 14 दिसंबर 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि रात में वह सो रही थी तभी गाड़ी की आवाज से नींद टूटी।

पचासा डेरा मजरा जौहरपुर निवासी राहुल सिंह व उसकी बुआ का लड़का उसकी 17 वर्षीय बेटी को लेकर जा रहे थे। बेटे ने शोर मचाते हुए पीछा किया लेकिन वह लोग फतेहपुर की ओर भाग निकले। बेटी अपने साथ जेवरात, नकदी व दो मोबाइल ले गई थी। पति को उरई में फोन करके जानकारी दी। अभियोजन की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर सजा सुनाई गई।

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