डि‍जि‍टल प्‍लेटफार्म पर उपलब्‍ध दस्‍तावेज वैध, चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को परेशान करना गलत

अमरोहा। वाहन चेकिंग के दौरान m.parivahan या digilocker plateform पर उपलब्ध DL, RC, Pollution, Insurance आदि डाक्यूमेंट्स मूल दस्तावेज के रूप में ही माने जाएंगे। उक्त जानकारी बलवंत कुमार चौधरी अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय लखनऊ द्वारा आरटीआइ एक्टिविस्ट संजीव पाल द्वारा मांगी गई जानकारी के संदर्भ में दी गयी।

प्रयास संस्था अध्यक्ष संजीव पाल द्वारा पुलिस महानिदेशक उ.प्र. कार्यालय से मांगी गई जानकारी के संदर्भ में यातायात निदेशालय को ट्रांसफर हुई आरटीआइ से प्राप्त जानकारी अनुसार कोई भी पुलिस/यातायात अधिकारी किसी भी वाहन चालक द्वारा दिखाए जा रहे m.parivahan  या digilocker plateform  पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट को मूल दस्तावेज के रूप में ही स्वीकार करेगा।

पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालक के द्वारा वर्चुअल डॉक्यूमेंट के रूप में m.parivahan या digilocker plateform पर उपलब्ध Driving license, R.C., Pollution, Insurance दिखाने पर भी मूल दस्तावेज की माँग की जाती थी व वाहन चालक के द्वारा उस वक़्त मूल दस्तावेज न दिखाने पर वाहन का ऑनलाइन चालान/सीज कर दिया जाता था।

जबकि डिजिटलाइजेशन के चलते सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं। इसके चलते वाहन चालकों को नाहक ही पुलिस/ट्रैफिक पुलिस की मनमानी व असभ्य व्यवहार का सामना करना पड़ता था ।

प्रयास संस्‍था के अध्‍यक्ष संजीव पाल द्वारा ने इस संदर्भ में पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जानकारी मांगी थी। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक,यातायात निदेशालय लखनऊ श्री बलबंत कुमार चौधरी द्वारा जानकारी प्रदान की गई।

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