भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने 'लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 ’को मंजूरी दे दी है। नए कानून में कुल 19 प्रा...

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने 'लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 ’को मंजूरी दे दी है।
नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत पुलिस पीड़ित के परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करेगी यदि वे रूपांतरण के बारे में शिकायत करते हैं।
इस कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नाबालिग, एससी / एसटी की बेटियों के साथ छेड़खानी का दोषी साबित होता है, तो आरोपी को कम से कम दो साल से 10 साल तक की सजा होगी।
इसके साथ, यदि कोई व्यक्ति धन और संपत्ति के लालच में धर्म से शादी करता है, तो इसे भी लव जिहाद माना जाएगा और उसका विवाह शून्य माना जाएगा।