MP में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून

भोपाल। देश में बढ़ते लव जिहाद मामलों के मद्देनजर अब राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार इस मामले पर कानून बनाने जा रही है। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के मुद्दे पर एक बयान देते हुए कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में इस मामले के खिलाफ एक कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि यह गैर-जमानती अपराध होगा और इसमें दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा। हालांकि, इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इस मामले में कानून बनाने की बात कर चुकी है।

बता दें कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के लिए एक विधेयक पेश करेगी और कानून बनने के बाद गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। 5 वर्ष। जाऊँगा। उन्होंने कहा - जो लोग लव जिहाद में सहयोग करते हैं, उन्हें भी मुख्य आरोपी की तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण करने वालों को दंडित करने का प्रावधान भी इस कानून में होगा।

हालाँकि, इस समय के दौरान, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि संबंधित व्यक्ति को एक महीने पहले ही कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा, ताकि वह अपनी मर्जी से शादी कर सके। लेकिन जबरन या जबरन शादी, इस कानून के बाद धोखे से छुपाए गए विवाह को शून्य माना जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि लव जिहाद के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले पर कानून बनाने के लिए जल्दी से एक रोडमैप तैयार करें।



source https://upuklive.com/deshvidesh/law-will-be-made-against-love-jihad-in-mp/cid1766852.htm

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