महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को हुई जेल

मुंबई। महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर मुश्किलों में घिरी नजर आ रही हैं। दरअसल, यशोमती ठाकुर को एक पुलिसकर्मी से मारपीट करने के लिए अमरावती अदालत ने 3 महीने की जेल और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुवार को अमरावती के जिला सत्र न्यायालय ने उन्हें मामले में दोषी ठहराया और 3 महीने की सजा सुनाई।

साथ ही, अदालत ने उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 8 साल पुराने मामले में अमरावती अदालत ने सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि यशोमति ठाकुर के अलावा उनके ड्राइवर और दो कार्यकर्ताओं को भी कोर्ट ने मारपीट के इस मामले में दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक पुलिसकर्मी ने भी अदालत में सजा सुनाई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 मार्च 2012 को, विधायक यशोमति ठाकुर पर अमरावती पुलिस के सिपाही उल्लास रौरले के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में यशोमति ठाकुर को जमानत मिल गई। उन्होंने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है।



source https://upuklive.com/deshvidesh/woman-and-child-development-minister-yashomati-thakur-gets/cid1519855.htm

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