आज से बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, अगर हुई ये गलती तो देना होगा भारी जुर्माना

1 अक्टूबर से यातायात नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अब वाहन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी प्रकार के दस्तावेज रखने का कोई आश्वासन नहीं होगा। जब ट्रैफिक पुलिस को रोका जाता है, तो आप डिजिटल दस्तावेज़ दिखा कर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदले हुए नियमों को लागू करने जा रहा है।

ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति डिजी-लॉकर या m-parivahan में वाहन के दस्तावेजों को संग्रहीत कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल माध्यम से दिखाने की छूट होगी। यानी अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे। यदि किसी ट्रेन के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन पूरा हो गया है, तो उन्हें भौतिक रूप में कोई कागजात दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें ऐसे मामले भी शामिल होंगे जिनमें नियमों के उल्लंघन के बाद कागजात जब्त करने का आश्वासन है।

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सरकार के डिजिटल पोर्टल के जरिए ई-चालान भी जारी करेगी। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के बाद किसी को डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने के नियमों में भी बदलाव किया है। ड्राइविंग के दौरान, मोबाइल या किसी अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग केवल रूट जानकारी के लिए किया जाएगा।

अगर ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़ा गया तो जुर्माना 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकता है। तो वहीं, अब लाइसेंस, आरसी आप इसे घर से ऑनलाइन कर सकते हैं। नए निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड का उपयोग अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के साथ वाहन के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में पते को बदलने के लिए किया जाएगा।

Post a Comment

0 Comments