आजम खान को एक और झटका, चुनाव नहीं लड़ पाएगा बेटा अब्दुल्ला

लखनऊ. अपनी उम्र का हवाला देकर गलत तरीके से चुनाव लड़ने वाले अब्दुल्ला आजम अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस संबंध में, विधान सभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है। जिसमें अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भ्रष्टाचार के दोषी होने के बाद चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की गई है।

मीडिया रिपार्ट्स के अनुसार, पत्र में कहा गया कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से 2017 में चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी जन्मतिथि से इनकार किया है। जिसके कारण उच्च न्यायालय ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। और अब प्रस्तावित उपचुनाव है।

गौरतलब है कि रामपुर जिले के पूर्व विधायक नवेद मियां ने सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पत्र लिखा था। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए, विधानसभा सचिवालय ने विभाग की राय के बाद अब्दुल्ला आज़म को चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की है। इस संबंध में, प्रधान सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8 भ्रष्टाचार के दोषियों को चुनाव लड़ने से रोक सकती है।

राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र का चुनाव आयोग से सहमति के बाद किया जाएगा। इसके बाद, आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक देंगे। इन दिनों अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं।

उधर, स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। पूर्व सांसद बेगम नूर बानो और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने उपचुनाव की तैयारी के दौरान नवाब काजिम अली खान के बेटे हमजा मियां को उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है।

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