मोहलत: 30 सितंबर तक पूरा कर लें आईटीआर का अधूरा काम

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं को एक बार छूट दी है जिन्होंने अभी तक आकलन वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर रिटर्न नहीं सत्यापित किया है। विभाग ने देर रात एक अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर, 2020 तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

वास्तव में, यदि कोई करदाता डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न भरता है, तो उसे नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने 'एक प्रकार के पासवर्ड' या ई-फाइलिंग खाते पर सत्यापित किया जाना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) या आईटीआर -5 फॉर्म पर हस्ताक्षर करना चाहिए। टैक्स सीपीसी बेंगलुरु को भेजना होगा। आईटीआर अपलोड करने के 120 दिनों के भीतर उसे यह सब करना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक आदेश में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे हुए आईटीआर (आयकर रिटर्न) की एक बड़ी संख्या अभी भी लंबित है। इसका कारण संबंधित करदाताओं द्वारा ITR-5 (सत्यापन) फॉर्म को केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (CPC) बेंगलुरु को नहीं भेजना है। आदेश के अनुसार, समय पर आईटीआर -5 जमा नहीं करने पर घोषित रिटर्न भरा नहीं ’यानी अमान्य हो जाता है।

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