UP: गोवध पर 10 साल की सजा, भरना होगा 5 लाख तक जुर्माना

लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गोहत्या के मामले में कड़ी सजा देने के लिए तैयार है।

राज्य में गोहत्या पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने की तैयारी की जा रही है। अंग को तोड़ने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गोहत्या में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया है। मंगलवार को कैबिनेट ने यह अध्यादेश पारित किया, जिसे 2 से 3 दिनों में लागू किया जाएगा।

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